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आयकार विभाग की ओर से जिला शिक्षा पदाधिारी कार्यालय में जागरुकता सेमीनार का किया आयोजन

संवाददाता – शिवाजी राव

पूर्णिया – जिला शिक्षा विभाग के स्थापना कार्यालय में सभी कर्मचारियों के बीच बुधवार को आयकर कार्यालय की ओर से जागरुकता सेमीनार का अयोजन किया गया।

आयकर अधिकारी सुबोध कुमार राय के नेतृत्व में इस सेमीनार का आयोजन विभाग के कर्मचारियों के बीच किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजकिशोर साह आयकर निरीक्षक ने किया।

आयकर अधिकारी ने सुबोध कुमार राय ने बताया कि टीडीएस संबंधी जागरुकता एवं आयकर संबंधी जानकारी भी बहुत से विभागीय कर्मीयों को नही मिल पाती है।

जिसके कारण बहुत सारे विभाग के लोग आयकर रिर्टन के दाखिल नही कर पाते है। साथ ही आयकर में रिर्टन दाखिल करने में किन चीजो का ध्यान रखना चाहिए इसी उद्देश्य से आयकर विभाग की ओर से यह जागरुकता सेमीनार सभी विभागों में जागरुकता देने के लिए चलाया गया।

जिला शिक्षा पदाधिकारी के सभी डीडीओ तथा लेखा शाखा के सभी कर्मचारियों ने भाग लिया। सेमीनार के दौरान कर्मचारियों ने एचआरए को कैसे केलकुलेट किया जाए

उसके बारें में विस्तृत जानकारी आयकर निरीक्षक राजकिशोर साह के ने सबों को दिया। वरीय कर सहायक नंदन प्रसाद ने सही समय पर आयकर रिर्टन दाखिल करने के बारे में लोगों को बताया। देर से रिर्टन दाखिल करने से होने वाले समस्या और समाधान के बारें भी बताया गया।

सेमीनार में आये आयकर विभाग की ओर से अधिवक्ता ने टीडीएस के विभिन्न प्रावधानों के बारें विस्तार से लोगेा को बताया। साथ ही यह भी कहा कि कोई भी समस्या होने पर कार्यालय से सम्पर्क भी कर सकते हैं। 

हर तिमाही माह के 15 तारिख को टीडीएस रिर्टन जमा करना करने की तिथि निर्धरित किया गया है। साथी टीडीएस के द्वारा कटौती की गई राशि को हर अगले माह की 7 तारिख तक जमा करने का प्रावधान है।

वहीं उन्होने यह भी कहा की टीडीएस कटौती की राशि को जमा नहीं करने पर जेल देने का प्रावधान दिया गया है। टीडीएस रिर्टन देर से भरने पर आयकर कानून की धारा 243ई के तहत जुर्माने का प्रावधान दिया गया है।

आयकर अधिकारी ने टीडीएस को सही समय पर भरने एवं कटौती की राशि को समय पर जमा करने के कहा है।

सेमीनार में सुबोध कुमार राय आयकर अधिकारी, राजकिशार साह आयकर निरीक्षक, नंदन प्रसाद वरीय कर सहायक, राजीव रंजन झा आयकर अधिकारी सहित जिला शिक्षा विभाग के सभी कमर्चारी उपस्थित रहे।

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